बिहार राज्य फसल सहायता योजना रबी ऑनलाइन आवेदन पत्र 2022- के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया है, राज्यों के किसनो के लिए रबी फसले (गेहूँ, रबी मकई, मसूर, अरहर, चना, ईख, आलू, राई-सरसों और प्याज) 2021-22। ईश योजना का लाभ लेने के लिए किसान ऑनलाइन निशुल्क निबंधन करा सकते है सहकारिता विभाग (Cooperative Department) के वेबसाइट से नजदीकी साइबर कैफ़े से या अपने घर कंप्यूटर या मोबाइल से।
रबी 2021-22 में ऑनलाइन आवेदन / निबंधन के लिए आवश्यक दस्तावेज:-
रैयत किसान
गैर रैयत किसान
1. आधार संख्या (पंजीकरण के लिए) ।
1. आधार संख्या (पंजीकरण के लिए ।
2. आधार रजिस्टरड मोबाइल नंबर (OTP के लिए )
2. आधार रजिस्टरड मोबाइल नंबर (OTP के लिए )
3. आधार सम्बन्ध बैंक खता का विवरण।
3. आधार सम्बन्ध बैंक खता का विवरण।
4. अद्यतन भू-स्वामित्व प्रमाण- पत्र अथवा राजस्व रसीद (31 मार्च 2021 के पश्चात निर्गत )
4. स्व-घोसना-पत्र (वार्ड सदस्य द्वारा मुहरित एवं सत्यापित/ कृषि सलाहकार द्वारा सत्यापित)।
5. स्व-घोसना-पत्र – (चयनित फसल एवं बुआई का रकवा का सही और पूर्ण विवरण )
5. आवेदक का फोटो
6. आवेदक का फोटो
6. एक परिवार से एक ही आवेदन मान्य
फसल सहयता योजना के प्रमुख विशेषताएँ
ऑनलाइन निबंधन की सुविधा
सभी रेयत, गैर -रैयत एवं आंशिक रुप से गैर तथा गैर -रैयत दोनों श्रेणी के किसानों के लिए।
सभी प्रमुख रबी फसलें सम्मिलित
निःशुल्क निबंधन और पंजीकरण प्रक्रिया
7500 रु प्रति हेक्टेयर (20% तक क्षति होने पर)
10000 रु प्रति हेक्टेयर (20% से अधिक क्षति होने पर)
अधिसूचित फैसले
गेहूँ
रबी मकई
मसूर
अरहर
चना
ईख
आलू
राई-सरसों
प्याज
नोट:-
रैयत, गैर-रैयत अथवा दोनों श्रेणी में पंजीकरण/आवेदन की सुविधा।
एक फसल से ज्यादा फसलों के चयन की सुविधा।
लाभ अधिकतम 2 हेक्टेयर प्रति किसान।
सहायता राशि का निर्धारण फसल कटनी प्रयोग के फलाफल के आधार पर।
नगर पंचायत / नगर परिषद के किसानों को भी योजना का लाभ अनुमान्य।
आवेदन कैसे करे
बिहार राज्य फसल सहायता योजना रबी 2021-22 का ऑनलाइन निबंधन/ आवेदन प्रारम्भ है। सहकारिता विभाग के विभागीय पोर्टल https://www.pacsonline.bih.nic.in/fsy/ पर बिहार राज्य फसल सहायता योजना में आवेदक निबंधन करा सकते हैं।