Bihar Post Matric Scholarship PMS Online Form 2022-23 invites online application form for Post Matric Scholarship for BC And EBC category and SC & ST category Students for academic year 2022-23 through pmsonline portal (www.pmsonline.bih.nic.in) Interested candidates Check the full notification carefully before applying online
अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 10 सितंबर से 9 अक्तूबर तक आवेदन मांगे जायेंगे. जल्दी ही विज्ञापन जारी होगा. (Source : Prabhat Khabar)
Important Dates
Tentative Dates | (संभावित तिथि) |
Aplication Start Date | 10-09-2022 |
Aplication Last Date | 09-10-2022 |
Application Fee
There is no any application fee required for Post Matric Scholarship application form
Eligibility Criteria for Post Matric Scholarship Bihar
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना बिहार राज्य के स्थायी निवासी पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र / छात्राओं के लिए संचालित है। इस योजना के अन्तर्गत निम्नांकित छात्र/छात्रा प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति हेतु आवेदन के लिए सक्षम होंगे।पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना बिहार राज्य के स्थायी निवासी पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र / छात्राओं के लिए संचालित है। इस योजना के अन्तर्गत निम्नांकित छात्र/छात्रा प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति हेतु आवेदन के लिए सक्षम होंगे।
- आवेदक को बिहार राज्य के स्थायी निवासी होना चाहिए। (Applicant must be a permanent resident of Bihar state.)
- आवेदक की जाति राज्य सरकार द्वारा निर्गत पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की सूची में सम्मिलित हो। (The applicant’s caste should be included in the list of Backward Classes and Extremely Backward Classes and Scheduled Castes and Scheduled Tribes issued by the State Government.)
- प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति हेतु संबंधित विभाग द्वारा निर्धारित पात्रता के अनुसार आवेदक सहित माता-पिता / अभिभावक का अधिकतम कुल वार्षिक आय वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए रु० 3.00 लाख तक होना चाहिए। तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आवेदक के माता – पिता/ अभिभावक के वित्तीय 2022-23 से आय की अधिसीमा 03.00 लाख तक की गयी है। भविष्य में माता पिता/ अभिभावकों के अधिकतम लाभ के संबंध में संबंधित विभाग द्वारा निर्गत आदेश लागू माना जाएगा ।
- प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत मैट्रिक / प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उच्चतर कक्षाओं में अध्ययनरत् छात्र / छात्रा ही छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकते है।
- एक स्तर का कोर्स उत्तीर्ण करने के बाद दूसरे समकक्ष कोर्स में अध्ययन करने पर छात्रवृत्ति के हकदार नहीं होंगे, यथा- I.Sc. की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद I.A., B.A. की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद B.Com. एवं M.Sc. करने के बाद M.A कक्षा में अध्ययन करने पर छात्रवृत्ति नहीं दी जायेगी।
- पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग में आवेदक के माता-पिता के मात्र 02 (दो) पुत्रों को ही प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति प्रदान की जायेगी। यह नियम पुत्रियों पर लागू नहीं होगा, किन्तु अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति में यह नियम लागू नहीं होगा ।
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